18 May 2021

योजना के तहत ₹7 लाख तक की राशि प्राप्त करने के पात्र हो सकते हैं ,प्राइवेट (निजी ) /सेमी गवर्नमेंट (अर्ध शासकीय ) या गवर्नमेट ( शासकीय ) सेक्टर में ऐसे संस्थान /कार्यालय में कार्यरत थे

 योजना के तहत ₹7 लाख तक की राशि प्राप्त करने के पात्र हो सकते हैं ,प्राइवेट (निजी ) /सेमी गवर्नमेंट (अर्ध शासकीय )  या गवर्नमेट  ( शासकीय ) सेक्टर में ऐसे संस्थान /कार्यालय में कार्यरत थे

यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो किसी प्राइवेट (निजी ) /सेमी गवर्नमेंट (अर्ध शासकीय )  या गवर्नमेट  ( शासकीय ) सेक्टर में ऐसे संस्थान /कार्यालय में कार्यरत थे जहां उनका ई पी एफ ( epf ) काटा जाता था और उनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया हो तो उनके नामित/कानूनी उत्तराधिकारी कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (ईडीएलआई) योजना के तहत ₹7 लाख तक की राशि प्राप्त करने के पात्र हो सकते हैं। ईडीएलआई निजी क्षेत्र के वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक बीमा कवर है। आप इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिचितों के साथ साझा कर सकते हैं। 


If you know anyone who has passed away due to Covid-19 and was an employee under pvt sector, then their nominee/legal heir may be eligible to receive an amount up to ₹7 lakhs under the Employees Deposit Linked Insurance (EDLI) scheme. EDLI is an insurance cover provided by the EPFO (Employees Provident Fund Organisation) for private sector salaried employees. You May share this information with your friends and acquaintances and can help them during this tough face of their life 🙏

0 comments:

Post a Comment

 
close