6 December 2021

भारत सरकार श्रम और रोजगार : EPS95 Pension Question & Answer Loksabha

 भारत सरकार श्रम और रोजगार : EPS95 Pension Question & Answer Loksabha 

 

भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्राऱय ऱोक सभा अतारांककत प्रश्न संख्या 1323 

सोमवार, 6 दिसम्बर, 2021 / 15 अग्रहायण, 1943 (शक) 

नई कममचारी पेंशन योजना, 1995 1323.

श्री कृपाऱ बाऱाजी तमुने: श्री ओम पवन राजेनन ंबाऱकर: 

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृऩा करेंगे कक: 

(क) तारीख को कमचम ारी ऩेंशन योजना 1995 (ईऩीएस 95) शरूु की गई थी और उसके लऱए क्या आधार और मानदंड तय ककए गए थे; 

(ख) क्या ऩरुानी ऩेंशन योजना के बदं होने के बाद, ऩरुानी ऩेंशन योजन 1971 की काययक यनधध को नई ईऩीएस 95 में अतं ररत कर ऩरुानी ऩेंशन योजना, 1971 के सभी सदस्यों को ककसी भी प्रकार की ऩेंशन अथवा अन्य सामाजजक/आधथकम सरुऺा योजना का ववकल्ऩ ददए बबना नई ईऩीएस 95 में स्थानांतररत कर ददया गया था; 

(ग) यदद हां, तो इसके क्या कारण है; 

(घ) क्या ईऩीएस 95 ऩेंशनभोधगयों ने ऩेंशन सवुवधा प्राप्त करने के लऱए हर माह अऩने वेतन से अंशदान ककया है; 

(ड.) यदद हां, तो ऩेंशनभोधगयों को ककतनी ऩेंशन दी जा रही है और इसके क्या मानदंड है; और 

(च) ऩेंशनभोधगयों को बढी हुई ऩेंशन के साथ धचककत्सा और अन्य सवुवधाएं उऩऱब्ध कराने के लऱए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

उत्तर श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेऱी) 

(क) से (ग): कमचम ारी ऩेंशन योजना (ईऩीएस), 1995 को ददनाकं 16.11.1995 को ऱागू ककया गया जजसमें ऩवूवम ती ‘कममचारी ऩाररवाररक ऩेंशन योजना, 1971’ सजममलऱत थी, साथ ही इसकी सभी ऩररसंऩजत्तयां और देयताएं भी अंतररत और ववऱययत कर दी गई। 

इस योजना में सदस्यों और उनके ऩररवारों को वद्धृ ावस्था के दौरान आधथकम भरण ऩोषण और उत्तरजीववता कवरेज प्रदान करने की ऩररकल्ऩना की गई थी। जारी..2/-

(घ) से (च): कममचारी ऩेंशन योजना (ईऩीएस), 1995 एक ‘ऩररभावषत अंशदान-ऩररभावषत ऱाभ’ सामाजजक सरुऺा योजना है। ईऩीएस योजना के तहत ऩेंशन ददए जाने के लऱए एक ऩऱू खाता है जजसमें 

(i) वेतन का 8.33 प्रयतशत की दर से यनयोक्ता का अंशदान; तथा 

(ii) वेतन का 1.16 प्रयतशत की दर से, प्रयत माह 15000/-रुऩये तक की रालश, बजटीय सहयता के माध्यम से कें द्र सरकार का अंशदान शालमऱ है। इस प्रकार, ईऩीएस, 1995 में यनयोक्ताओं ं का कोई अंशदान नहीं है। 

योजना के तहत सदस्य की ऩेंशन रालश सेवा की ऩेंशनयोग्य अवधध और ऩेंशनयोग्य वेतन को ध्यान में रखकर यनजमनलऱखखत सत्रू अनसु ार यनधामररत की जाती है: 

ऩेंशनयोग्य सेवा x ऩेंशनयोग्य वेतन 70 हाऱांकक, सरकार ने, ऩहऱी बार, अयतररक्त बजटीय सहायता देकर ददनांक 01.09.2014 से ईऩीएस, 1995 के तहत ऩेंशनभोधगयों को 1000/-रुऩये की न्यनू तम मालसक ऩेंशन प्रदान की है। 

इसके अयतररक्त, सरकार ने ईऩीएस, 1995 के ऩवूवम ती ऩरैा क के अतं गतम ददनांक 25.09.2008 को या उससे ऩहऱे संराशीकरण का ऱाभ प्राप्त करने वाऱे सदस्यों के संबंध में, इस प्रकार के संराशीकरण की तारीख से ऩद्रं ह वषम ऩणू म होने के बाद सामान्य ऩेंशन को बहाऱ करने के अऩने यनणमय को ददनांक 20.02.2020 के सा. से. यन. 132 

(अ.) के माध्यम से अधधसधूचत भी ककया है।

 योजना में ईऩीएस ऩेंशनभोधगयों को धचककत्सा सवुवधा प्रदान ककए जाने के लऱए कोई उऩबधं नहीं है।

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