29 November 2022

EPS 95 पेंशनर्स का विशाल सम्मेलन कमांडर अशोक राऊत जी के दक्षिण भारत के दौर

 EPS 95 पेंशनर्स का विशाल सम्मेलन कमांडर अशोक राऊत जी के दक्षिण भारत के दौर

NAC चीफ कमांडर अशोक राऊत जी के दक्षिण भारत के दौरे का - 


तीसरा दिवस


दिनांक 27.11.2022


मांड्या (कर्नाटक)-

EPS 95 पेंशनर्स का विशाल सम्मेलन


500 से अधिक पेंशनर्स की उपस्थिति


पेंशनर्स की मांगों 4 सूत्रीय मांगों को सरकार अविलंब मंजूर करें- यह प्रस्ताव सम्मेलन में मंजूर किया गया.


NAC चीफ कमांडर अशोक राऊत जी की NAC मुख्यालय टीम के साथ विशेष उपस्थिति व मार्गदर्शन.


*दक्षिण भारत के मुख्य समन्वयक श्री रमाकांत नरगुंड, कर्नाटक के प्रांतीय अध्यक्ष श्री जी एस एम स्वामी, कर्नाटक प्रांत के आईटी समन्वयक श्री सी एस मंजूनाथ , NAC के वरिष्ठ नेता श्री नाजुंदेगौडा जी की उपस्थिति व मार्गदर्शन.


NAC मांड्या टीम को शत शत नमन.


20 November 2022

EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति (अल्प पेन्शनर्स ) की प्रधानमंत्री से न्याय की गुहार

 ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति (अल्प पेन्शनर्स ) की प्रधानमंत्री से न्याय की गुहार:-


दिनांक- 19 नवम्बर, राष्ट्रीय संघर्ष समिति (अल्प पेन्शनर्स) बरेली मंडल बरेली की एक बैठक पुराने बस स्टैंड रोडवेज बरेली पर ए के अरोरा मंडल अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपनी चार सूत्रीय माँगो न्यूनतम पेन्शन 7500 रूपये साथ ही मंहगाई भत्ता दिये जाने, पति पत्नी को मुफ्त मेडीकल सुविधा देने, 01.09 2014 से पूर्व सेवा निवृत्ति सदस्यों को वास्तविक वेतन पर उच्चतम पेन्शन देने, ईपीएस 95 पेन्शन योजना से बंचित सदस्यों को योजना में लाकर कम से कम 5000 रुपये मासिक जीवन यापन भत्ता देने की मांगों को  लेकर बैठक आयोजित की गई ।

    बैठक में वक्ताओं ने एक स्वर में  कहा कि  देश के विभिन्न सार्वजनिक व निजी उपक्रमों के 70 लाख से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने खून पशीने से अपने देश को समृद्ध बनाकर अपने सेवाकाल में शासनादेश अनुसार पेन्शन फन्ड ईपीएफ धनराशि का निर्धारित  मासिक अंश जमा करने के उपरान्त आज  भी  बिना किसी मंहगाई भत्ते के 30 से 35 वर्षों तक लम्बी सेवा अवधि पूरी करने पर 1000 से  3000 तक सीमित अल्प पेन्शन मात्र लेने को विवश हैं ।

  अल्प पेन्शन बढ़ोत्तरी की आस में और सरकार की वादा खिलाफी से मेडिकल सुविधा के अभाव में 200 से अधिक संख्या में प्रतिदिन हमारे साथी संसार से विदा हो रहे हैं ।

12 November 2022

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय 51 पेज का हिन्दी अनुवाद Supreme Court Complete Details on EPS-95

 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय 51 पेज का  हिन्दी अनुवाद Supreme Court Complete Details on EPS-95 



 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय 51 पेज का  हिन्दी अनुवाद 

  पृष्ठ-1-5

   पृष्ठ-1   डी सेनेचर नेट वर्टे 60।  024115 भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपीलीय / मूल / निहित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और एएनआर।  आदि।  2022 की सिविल अपील संख्या ................. ( 2019 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 8658-8659 से उत्पन्न) बनाम सुनील कुमार बी और ओआरएस।  आदि।  क्षेत्राधिकार के साथ रिपोर्ट करने योग्य .... अपीलकर्ता (एस) .... प्रतिवादी (एस) सिविल अपील संख्या ......... 2022 (विशेष अवकाश से उत्पन्न)  याचिका (सी) संख्या .16721-16722 of 2019) सिविल अपील संख्या …………2022 (विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 3289 से उत्पन्न  2021) 2022 की सिविल अपील संख्या ............... (विशेष अनुमति याचिका (सी) 2021 की संख्या 3287 से उत्पन्न) सिविल अपील संख्या .........  ..... 2022 (विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 1701 2021 से उत्पन्न) 2022 की सिविल अपील संख्या ......... (विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 8547 से उत्पन्न)  2021 का) सिविल अपील संख्या …………2022 (विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या .2022 की 15063-15064 @ की डायरी संख्या 46219 से उत्पन्न)  2019 ) 2022 की सिविल अपील संख्या ................... (विशेष अनुमति याचिका (सी) 2021 की संख्या 1366 से उत्पन्न) सिविल अपील संख्या ....  ............ 2022 (विशेष अनुमति याचिका (सी) 2021 की संख्या 2465 से उत्पन्न)   

11 November 2022

What the Supreme Court said on EPFO pension scheme ?

 What the Supreme Court said on EPFO pension scheme ?


Employees who were existing EPS members as on September 1, 2014 can contribute up to 8.33 per cent of their 'actual' salaries —as against 8.33 per cent of the pensionable salary capped at Rs 15,000 a month — towards pension.


Employees’ Pension (Amendment) Scheme, 2014, EPS, Supreme Court, Employees' Provident Fund Organisation, EPFO, what is SC pension verdict, express explained,

The EPS, which is administered by the EPFO, aims to provide employees with pension after the age of 58. (File)

In a significant ruling, the Supreme Court Friday (November 4) upheld the Employees’ Pension (Amendment) Scheme, 2014, allowing another opportunity to members of the Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO), who have availed of the EPS, to opt for higher annuity over the next four months.

Employees who were existing EPS members as on September 1, 2014 can contribute up to 8.33 per cent of their ‘actual’ salaries — as against 8.33 per cent of the pensionable salary capped at Rs 15,000 a month — towards pension.

The court, however, read down certain provisions concerning the current subscribers to the scheme.

9 November 2022

नितिनजी गडकरी जनसंपर्क कार्यालय पर धरना/घंटा नाद सफलता के साथ संपन्न न्यूतम पेन्शन रु.9000/

 नितिनजी गडकरी जनसंपर्क कार्यालय पर धरना/घंटा नाद सफलता के साथ संपन्न न्यूतम पेन्शन रु.9000/



देशके 720 खासदार  जनसंपर्क कार्यालय पर   दि.६.११.२०२२ का धरना आंन्दोलन/घंटानाद सफल


                प्रेस रिलीज


संपादक महोदय,

दैनिक व्रुत्तपत्र/व्रुत्तपत्र वाहिनी/सोशल मीडिया,

नागपूर


महोदय,

दिनांक 6 नोव्हेम्बर 2022 को नितिनजी गडकरी जनसंपर्क कार्यालय पर धरना/घंटा नाद सफलता के साथ संपन्न हुआ।उसीप्रकार देशके 720 खासदार जन संपर्क कार्यालय पर भी  धरना /घंटा नाद/ कार्यक्रम सफलता पूर्वक संपन्न हुआ।

8 November 2022

कैसे मिलेगा EPS 95 सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लाभ ? ये Pensioners उठा सकते हैं लाभ

 कैसे मिलेगा EPS 95 सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लाभ ? ये Pensioners उठा सकते हैं लाभ 


आज में 2022 के बहुप्रतीक्षित फैसले को लेकर जहाँ तक मुझे मालूम है स्थिति स्पस्ट करना चाहता हूं।

सबसे पहले तो यह में बताना चाहूंगा कि यह फैसला दिल्ली केरल हाई कोर्ट के डिसिशन के खिलाफ और exempted इंस्टीट्यूशन के बारे में आया है।

जो 31 08 14 बाले लोगों को unexempted इंस्टीट्यूशन के लोगों को RC Gupta के केस 33032-33/2015 के अनुसार पेंशन मिल रही है उसमें कोई बदलाव नहीं आया है।

जो epfo ने 22 08 2014 को 11/4 के अनुसार बदलाव किए थे उन्ह amendments को सर्वोच्च न्यायालय ने माना है और कुछ बदलाव भी किया है।

5 November 2022

Historical Judgement in the case of amended EPS 95 Pension

Historical Judgement in the case of amended  EPS 95 Pension


 Heartiest congratulations !. Today much awaited Historical Judgement in the case of amended  EPS 95 Pension case has been prounounced in favour of lakhs of pensioners with the blessings of Almighty God.Prayers of lakhs of pensioner and prospective pensioners have been answered by Almighty WaheGuru ji and before the Gurpurab"Prakashtosav" the most needed precious gift has been given to us by Guru Sahiban.Complete details of judgement will be available after the uploading of Judgement.

This Judgement was pronounced by two judge Bench of Hon'ble Justice Anuriddha Bose and Hon'ble Justice Vikram Nath.Heartiest thanks to the three Judge Bench headed by Hon' ble Chief  Justice of India Justice UU Lalit, Hon'ble Justice Aniruddha Bose, Hon'ble Justice Sudhanshu Dhulia for providing justice to poor pensioners.

This is really a happiest and fortunate day for lakhs of Pensioners in General and in particular for me also as the upholding the quashing of GSR 609 will pave the way for newly recruitee after 1.9.2014 to join this EPS 95 pension scheme. Again thanks to Almighty God for blessing all of us with this unforgettable gift.With Best

4 November 2022

EPS 95 Supreme Court Judgement is Now available

 EPS 95 Supreme Court Judgement is Now available




judgement along with his comments and suggestions.

So let's comments and required further action.


Click Here for Download

सुप्रीम कोर्ट द्वारा EPS 95 Pensioners को दिया गया राहत इस प्रकार है!

 सुप्रीम कोर्ट द्वारा EPS 95 Pensioners को दिया गया राहत इस प्रकार है!

कृपया ध्यान दें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज ईपीएस बैच के मामलों में फैसला सुनाया है।


 न्यायालयों ने एक ओर रिट याचिकाओं को अनुमति दी है और दूसरी ओर ईपीएफओ और भारत सरकार की अपील को खारिज कर दिया है।


 1. न्यायालय ने माना कि पेंशनभोगियों को बढ़ी हुई पेंशन प्राप्त करने का अधिकार संवैधानिक और कानूनी रूप से संरक्षित और गारंटीकृत है।

 2. 2014 के संशोधन से पहले उन्हें पैरा 11 (3) के तहत विकल्प के प्रयोग में बढ़ी हुई पेंशन प्राप्त करने का अधिकार था और संशोधन के बाद उन्हें ईपीएस योजना के पैराग्राफ 11 (4) के तहत संयुक्त विकल्प का प्रयोग करने का अधिकार जारी रहेगा।


 3. 2014 के संशोधन और परिपत्रों में लगाई गई तारीख की कटौती अवैध और कानून में खराब है।  पेंशन योजना का कोई भी सदस्य अपनी सदस्यता अवधि के दौरान कट ऑफ तिथि के संदर्भ के बिना अपने विकल्प का प्रयोग कर सकता है।

EPS-95 पेंशन से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का फैसला

EPS-95 पेंशन से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का फैसला 

 एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना 2014 के प्रावधानों को कानूनी और वैध माना। हालांकि, जहां तक निधि के वर्तमान सदस्यों का संबंध है, न्यायालय ने योजना के कुछ प्रावधानों को पढ़ा। कई कर्मचारियों को राहत देते हुए कोर्ट ने कहा कि जिन कर्मचारियों ने कर्मचारी पेंशन योजना में शामिल होने के विकल्प का प्रयोग नहीं किया है, उन्हें ऐसा करने के लिए 6 महीने का और मौका दिया जाना चाहिए।


कोर्ट ने कहा कि जो कर्मचारी पेंशन योजना में शामिल होने के हकदार थे, लेकिन ऐसा नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने कट-ऑफ तारीख के भीतर विकल्प का प्रयोग नहीं किया, उन्हें एक अतिरिक्त अवसर दिया जाना चाहिए क्योंकि कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 के प्रावधानों को अमान्य करने वाले उच्च न्यायालय के निर्णयों के मद्देनजर कट-ऑफ डेट के बारे में स्पष्टता की कमी थी। न्यायालय ने आगे 2014 की योजना में इस शर्त को अमान्य करार दिया कि कर्मचारियों को 15,000/- रुपये से अधिक के वेतन पर 1.16 प्रतिशत की दर से आगे योगदान करना आवश्यक है।

 
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