कैसे मिलेगा EPS 95 सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लाभ ? ये Pensioners उठा सकते हैं लाभ
सबसे पहले तो यह में बताना चाहूंगा कि यह फैसला दिल्ली केरल हाई कोर्ट के डिसिशन के खिलाफ और exempted इंस्टीट्यूशन के बारे में आया है।
जो 31 08 14 बाले लोगों को unexempted इंस्टीट्यूशन के लोगों को RC Gupta के केस 33032-33/2015 के अनुसार पेंशन मिल रही है उसमें कोई बदलाव नहीं आया है।
जो epfo ने 22 08 2014 को 11/4 के अनुसार बदलाव किए थे उन्ह amendments को सर्वोच्च न्यायालय ने माना है और कुछ बदलाव भी किया है।
Unexempted institution में कर्मचारी का शेयर ब नियोक्ता दोनों का ही शेयर ही epfo के पास रहता है अतः उसका फैसला RC Gupta जी के केस के अनुसार हुआ है जो Finality attain कर चुका है।
दोस्तों इस फैसले में यह सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल यह नहीं कहा है कि 31 08 2014 बाले लोग पेंशन के हकदार नहीं है बल्कि यह कहा है कि यह फैसला 01 09 2014 बाले लोगों के लिए है इसलिए 31 08 2014 बाले इसका लाभ नहीं ले सकते।
31 08 2014 के लोगों की पेंशन का निर्णय RC Gupta जी के केस के अनुसार ही होगा।
अब वस्तुस्थिति यह है कि 11/3 को exercise करने के लिए कोई भी cutt ऑफ डेट नहीं है
यह 31 08 14 के एम्प्लोयी के लिए है।
जबकि 01 09 2014 के एम्प्लोयी के लिए 11/4 amendment की कट ऑफ डेट फैसले से चार महीने तक के लिए है।
31 08 2014 से पहले के retirees को 11/4 भरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बो अमेंडनेट्स से पहले रिटायर हो गए थे।
अब सवाल यह उठता है कि epfo 01 09 2014 के बाद के retiree से 11/4 एक्सेप्ट करता है या नहीं जबकि 11/4 के लिए कट ऑफ डेट निर्धारित है और दूसरी ओर 11/3 बालो के लिए कोई कट ऑफ डेट नहीं है।
अब बर्तमान कर्मचारियों को में बधाई देना चाहता हूं कि उनकी हायर पेंशन के रास्ते की सारी बाधाएं दूर हो गई है और उनके पास 26/6 11/3 11/4 सबमिट करने का रास्ता साफ हो गया और उन्हें हायर पेंशन मिलेगी।
जो कर्मचारी 01 09 2014 के बाद नियुक्त हुए हैं उन्हें 15000 के हिसाब से ही पेंशन मिलेगी।
अब epfo का क्या रुख होता यह देखने की बात है अगर बो Retiree से 11/4 स्वीकार करता है तो कानून Retiree से 11/3 भी स्वीकार करनी होगी क्योंकि11/3 के लिए कोई cutt off डेट निर्धारित नहीं है।
मेने कहा था कि यह Impunged judgement है कि क्योंकि epfo Retiree व वर्तमान कर्मचारी दोनों ही epfo के मेंबर है उस पर Silent है।
Epfo लोगों के जायज हक़ न देने के लिए सभी प्रकार के कानूनी दांवपेंच पिछले 6 साल से अपनाता चला आ रहा है।
मेने अपने अल्पज्ञान से यह लेख लिखा है कोई भी व्यक्ति मेरी भूल सुधार कर सकता है।
0 comments:
Post a Comment